मिठाई खाने से रसोई तक, 1 अक्टूबर से बदलने जा रही हैं ये 6 अहम चीजें, ऐसे होगा जेब पर असर

1 अक्टूबर से रसोई गैस, टीवी, इंश्योरेंस ( Insurance ) समेत कई ऐसी चीजें हें जिनकी कीमतों में बदलाव हो सकता है. तो वहीं मिठाई खाने से लेकर गाड़ी चलाने के नियम में बदलाव हो रहे जिसका असर आप पर होगा.

1 अक्टूबर से नया महीना शुरु होनै के साथ साथ आपके जीवन के रोजर्मरा से जुड़ी कई अहम चीजों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का असर सीधे आपके जेब पर भी पड़ेगा. 1 अक्टूबर से रसोई गैस, टीवी, इंश्योरेंस समेत कई ऐसी चीजें हें जिनकी कीमतों में बदलाव हो सकता है. तो वहीं मिठाई खाने से लेकर गाड़ी चलाने के नियम में बदलाव हो रहे जिसका असर आप पर होगा. आइए जानते हैं क्या हैं ये बदवलाव और कैसे इनका असर आपकी जेब पर होगा.

महंगा होगा टीवी

सरकार 1 अक्टूबर से टेलिविजन के ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगाने जा रही है. जिसका असर टेलिविजन कंपनियों के कॉस्टिंग पर देखा जाएगा. लिहाजा कंपनियां टीवी के दाम बढ़ा देंगी. सरकार ने यह कदम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से उठाया गया है. टीवी के ओपेन सेल पर 5 फीसदी का कस्टम ड्यूटी लगने के बाद 32 इंच के टीवी के दाम 600 रुपए तक बढ़ सकते हैं. वहीं 42 इंच के टीवी के दाम में 1200 से 1500 रुपए की बढ़ोत्तरी संभव है. अगर बात फेमस ब्रांड की करें तो यहां 42 इंच की टीवी में 2700 रुपए से 4000 रुपए तक की बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है.

इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव

इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने वाला है. 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा. यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है.

घट सकते हैं रसोई गैस के दाम

सरकारी गैस कंपनियां हर महीने के शुरुआत में प्राकृतिक गैस और रसोई गैस के दाम में बदलाव करते हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस महीने कंपनियां रसोई गैस के दाम घटाएंगी क्योंकि पिछले महीने गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाए गये थे.

वाहन नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी दस्तावेज (लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स ) को सरकार की ओर से संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा.

बदलेगा विदेश पैसे भेजने का नियम

नये महीने के पहले दिन यानि 1 अक्टूबर से विदेश पैसे भेजने के नियम बदल रहे हैं. आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा.

मिठाई की थाली के नियम

मिठाई खरीदते समय अब आप दुकानों में मिठाइयों की सजी थालियों पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ जरूर चेक करें जो कि एक अक्टूबर 2020 से हलवाइयों के लिए लिखना अनिवार्य होगा। मतलब, मिठाई जिस समय तक खाने योग्य होगी, उसकी तारीख मिठाई की थाली पर अब लिखनी होगी। हालांकि मिठाई बनाने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इसे विनिमार्तों की इच्छा पर छोड़ दिया है। फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैनुफैक्चर्स (एफएसएनएम) डायरेक्टर फिरोज नकवी ने कहा कि इससे हलवाइयों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन ‘बेस्ट बिफोर डेट’ लिखने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है।

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