मध्य प्रदेश

न्यू ईयर पर भोपाल में ₹500 में घर में ‘बार’ !!!!!

न्यू ईयर पर भोपाल में ₹500 में घर में ‘बार’:पार्टी के लिए 1 दिन का शराब लाइसेंस लेना पड़ेगा; फीस ₹2 लाख तक

भोपाल में सिर्फ 500 रुपए देकर घर में बार खोल सकते हैं। भोपाल का आबकारी विभाग पार्टी के लिए 1 दिन का शराब लाइसेंस देगा। जिन रेस्टोरेंट, होटल या गार्डन में 500 से 5 हजार तक भीड़ जुटेगी तो वहां लाइसेंस के बदले 25 हजार से 2 लाख रुपए तक देना पड़ेंगे। आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा।

आबकारी की यह गाइडलाइन न्यू ईयर से पहले आई है। ऐसे में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी लोग लाइसेंस ले सकते हैं। बता दें कि शहर में अबकी बार भी न्यू ईयर के जश्न के लिए 350 से ज्यादा होटल और ढाबा संचालक एक दिन का शराब पिलाने का लाइसेंस ले सकते हैं।

इसके लिए आबकारी विभाग ने बाकायदा लाइसेंस फीस समेत कई विषयों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस दायरे में स्वयं के मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है।

इस तरह से दिए जाएंगे लाइसेंस

  • प्राइवेट जगह यानी, स्वयं के घर में यदि एक दिन की पार्टी करते हैं और उसमें अंग्रेजी शराब रहती है तो लाइसेंस फीस 500 रुपए लगेगी।
  • सार्वजनिक स्थल (लॉजिंग एवं बोर्डिंग शामिल नहीं) जैसे- विवाह स्थल, सामुदायिक भवन के लिए अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस 5 हजार रुपए लगेगी।
  • लॉजिंग या बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केंद्र जैसे- होटल और रेस्टोरेंट पर लाइसेंस फीस 10 हजार रुपए लगेगी। यही फीस पिछले साल भी रखी गई थी।
1 दिन की पार्टी के लिए भोपाल में यह आदेश।
1 दिन की पार्टी के लिए भोपाल में यह आदेश।

कॉमर्शियल एक्टिविटी में इतनी फीस लगेगी

साल 2025-26 से कॉमर्शियल किस्म के कार्यक्रम या आयोजन यानी, ऐसे कार्यक्रम जिसमें प्रवेश, निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया जाना है, के दौरान शराब का एफएल-5 की लाइसेंस फीस सबसे ज्यादा रखी गई है। यदि पार्टी में 500 लोग आते हैं तो 25 हजार रुपए फीस देना पड़ेगी। वहीं, 5 हजार से अधिक लोग पार्टी में शामिल होंगे तो यह फीस 2 लाख रुपए होगी।

ऑनलाइन अप्लाई करना होगा

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने यह आदेश जारी किया है। टेम्प्रेरी लाइसेंस के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए https://eaabkari.mp.gov.in/ के होम पेज पर New License मेनू पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पॉसवर्ड) आएगा।

इसके जरिए Step By Step Details भरना होगी। इसके अलावा eaabkari Connect Apps से भी स्वत: ही लाइसेंस जनरेट किया जा सकता है।

ये रहेगी शर्त

जिस जगह के लिए लाइसेंस लेना होगा, वहीं पर शराब का सेवन किया जाना रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबों पर भी ऐसा ही नियम रहेगा। आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया ने बताया कि जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें डिमांड का भी सेक्शन है। इस हिसाब से शराब रखी जा सकती है।

अभी इतनी बोतल रखने का नियम

आबकारी विभाग के अनुसार, शराब दुकान से शराब की बोतलें ले जाने का नियम है। जैस- एक व्यक्ति 4 अंग्रेजी, 5 वाइन, 2 देशी और 12 बोतल की एक पेटी बीयर रखकर परिवहन कर सकता है।

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