MP के सरकारी ऑफिस में अब बिना वैध डॉक्यूमेंट के वाहन नहीं चल सकेंगे; परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश
MP के सरकारी ऑफिस में अब बिना वैध डॉक्यूमेंट के वाहन नहीं चल सकेंगे; परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

MP Transport Department: मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों में उपयोग होने वाले अनुबंधित वाहनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. परिवहन विभाग (Transport Department) के आदेश के अनुसार अब किसी भी वाहन को बिना वैध दस्तावेज़ों के शासकीय कार्यालयों में उपयोग नहीं किया जा सकेगा. अधिकारियों ने बताया कि “शासकीय विभागों द्वारा सीधे अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले मालवाहक एवं यात्री वाहनों के सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पूर्व और वाहन उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध होना अनिवार्य होगा. साथ ही, विभागों को भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.”
परिवहन विभाग के सख्त निर्देश
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि मालवाहक और यात्री वाहनों के सभी वैधानिक दस्तावेज़ जैसे बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट अनुबंध से पहले और वाहन उपयोग की पूरी अवधि में वैध होना अनिवार्य होगा. विभागों को भुगतान से पहले इन दस्तावेज़ों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन के लिए जारी अनुमति वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही, अनुबंधित वाहनों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया जाना चाहिए.
सरकार का यह कदम दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इसके अलावा, सभी विभागों, निगमों और निकायों को यह सुविधा दी गई है कि वे अनुबंधित या एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से ई-मेल आईडी commr.transpt@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है.

