YSR कांग्रेस के नेताओं ने न्यायपालिका के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी, CBI जांच के आदेश

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh HC) ने सोशल मीडिया (social media) पर सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं द्वारा न्यायपालिका ( judiciary) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों की सीबीआई जांच (CBI probe) के आदेश दिए हैं.

सीआईडी जांच पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ की गईं कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले की जांच करे.

मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर 8 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति जे उमा देवी की पीठ ने सीबीआई को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की जांच पर नाराजगी जताई और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामला सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं किया गया, ताकि उन्हें बचाया जा सके. कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच में सीबीआई का सहयोग करने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लिया था.बता दें कि ये टिप्पणियां उन अदालती फैसलों को लेकर की गई थीं, जो राज्य सरकार के पक्ष में नहीं थे.

आंध्र प्रदेश  हाईकोर्ट ((Andhra Pradesh HC))के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने सीआईडी (CID) में शिकायत दर्ज कराई थी और लोगों के नाम मामले से संबंधित सबूत दिए थे. लेकिन कोर्ट सीआईडी की जांच से संतोष नहीं है.

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