एथेनाॅल, स्प्रिट व केमिकल के स्टाॅक से लेकर परिवहन तक का देना हाेगा हिसाब
ग्वालियर. शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाले केमिकल, स्प्रिट, दवा आदि की जिले में उपलब्धता और उपयोग की पूरी जानकारी संबंधित विभागों को आबकारी विभाग को देना होगी।
मुरैना में हुए जहरीली शराब कांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट के बाद राज्य शासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले के रायरू स्थित पेट्रोलियम डिपो पर उपलब्ध एथेनॉल की, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को केमिकल,स्प्रिट, थिनर आदि के परिवहन की और खाद्य एवं औषधि विभाग को मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध दवाओं आदि की जानकारी देना होगी। गांवों में सरपंचों और सचिवों को अवैध शराब की बिक्री पर नजर रखने और विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।