सीबीडीटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई में आनाकानी, चुनाव आयोग को भी नहीं दी जानकारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट पर तीन आइपीएस सहित चार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी की जा रही है। सीबीडीटी ने अपनी रिपोर्ट में इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन राज्य शासन आरोप-पत्र जैसी औपचारिकता पूरी कर रहा है। यह कार्रवाई की जगह मामले को लंबे समय तक उलझाए रखने की रणनीति है। उधर, चुनाव आयोग ने राज्य शासन से कार्रवाई का फालोअप देने को कहा था, लेकिन इस मामले में भी टालमटोल की जा रही है। कागजी खानापूर्ति से पुलिस अधिकारियों को राहत मिल रही है। वे पत्र के जवाब में पत्राचार कर रहे हैं। उनकी आगे भी इसी प्रकार की तैयारी है

मालूम हो, सीबीडीटी द्वारा आइपीएस वी. मधुकुमार, सुशोवन बनर्जी व संजय वी. माने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अस्र्ण मिश्रा के खिलाफ लेनदेन के आरोप में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में प्रकरण दर्ज कराने को कहा गया था। राज्य शासन की ओर से इस संबंध में ईओडब्ल्यू को जानकारी दी गई थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। चुनाव आयोग ने जानकारी देने को कहा था, लेकिन एक बार वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली जाकर मामले में कार्रवाई करने संबंधी प्राथमिक जानकारी दी और अब कागजी खानापूर्ति को आधार बनाकर मामले को दबाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि राज्य शासन भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई को लंबे समय तक टालने की नीति पर काम कर रहा है।
जांच की हो रही जांच

विभागीय सूत्रों का कहना है कि जब सीबीडीटी ने अपनी रिपोर्ट में इन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए इन पर कार्रवाई करने को कहा था तो राज्य शासन और ईओडब्ल्यू एक बार फिर इनकी भूमिका की पड़ताल कर रहा है। यह जांच की जांच करने जैसा मामला है। मालूम हो, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबियों के यहां पड़े आयकर विभाग के छापों में जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उनमें इन चारों पुलिस अधिकारियों के नाम के आगे करोड़ों स्र्पये के लेनदेन का जिक्र है। वहीं, छापों की जद में आए लोगों से मोबाइल फोन पर बात होने की जानकारी भी मिली है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *