15 दिनों के भीतर जज ने मासूम से रेप करने वाले को सुनाई फांसी की सजा, कहा- जानवर भी नहीं करते ऐसा गुनाह

राजस्थान (Rajasthan) के झुंझुनूं (Jhunjunu) में पांच साल की बच्ची से रेप (Minor Rape Case) के मामले में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने 15 दिन में फैसला सुनाया.

राजस्थान (Rajasthan) के झुंझुनूं (Jhunjunu) में पांच साल की बच्ची से रेप (Minor Rape Case) के मामले में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दरिंदगी की वारदात 19 फरवरी को हुई थी. पॉक्सो कोर्ट के जज ने बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जानवर भी ऐसा गुनाह नहीं करता.

मामले में झुंझुनूं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 9वें दिन ही 1 मार्च को चालान पेश कर दिया था. चालान पेश होने के 15 दिन में कोर्ट का फैसला आ गया. सुनवाई के दौरान जज ने आरोपी को कहा कि तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा, अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती. मामले में पुलिस की ने कुल 27 गवाह पेश किए गए थे. आरोपी सुनील कुमार ने 19 फरवरी को खेत के पास खेल रही पांच साल की मासूम बच्ची का अपहरण किया था.

लहूलुहान हालात में मिली थी बच्ची

आरोपी ने करीब 40 किमी दूर ले जाकर गाड़ाखेड़ा में बच्ची से रेप किया था. उसके बाद आरोपी सुनील मासूम को गांव के पास छोड़ कर भाग गया. घटना की जानकारी मिलते ही SP मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की. इस बीच रात करीब 8 बजे मासूम गाड़ाखेड़ा गांव में लहूलुहान हालात में मिली थी. इसके बाद गाड़ाखेड़ा चौकी प्रभारी शेरसिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया.

कोर्ट ने कहा आरोपी को अच्छी किताबें दी जाए

बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रैफर किया गया था. घटना के पांच घंटे बाद ही पुलिस ने शाहपुर निवासी आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था. न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने सजा सुनाई और जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि जेल में आरोपी को अच्छी किताबें उपलब्ध करवाई जाए, जिससे आरोपी में हो सुधार और अच्छी सीख मिले.

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