गोवा: तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म मामले में आज फैसला सुनाएगा कोर्ट, 2013 में हुई थी गिरफ्तारी
तरुण तेजपाल के खिलाफ महिला ने एक कार्यक्रम के दौरान पांच सितारा होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक (Former editor-in-chief) तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप केस मामले में गोवा के एक कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा. वहीं इससे पहले सुनवाई 12 मई तक के लिए टाल दी गई थी. तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 रेप केस में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा कि गोवा में बीजेपी सरकार ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के तहत उन्हें फंसाया है.
तरुण तेजपाल के खिलाफ उनकी महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न (Rape) के आरोप लगाए थे. महिला के आरोपों के अनुसार, गोवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उनका उत्पीड़न किया था. इसके बाद 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने आठ मार्च को तेजपाल मामले में अंतिम दलीलें सुनी.
कई धाराओं पर हुआ था केस दर्ज
कोर्ट ने 29 सितंबर, 2017 को रेप, यौन उत्पीड़न समेत कई धाराओं में तरुण तेजपाल पर आरोप तय किए थे. अदालत में आरोप तय होने के बाद तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और खुद पर लगाए गए आरोपों को खारिज किए जाने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इससे इनकार कर दिया था और ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि इस मामले में 6 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए.
तेजपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 376 (2) (एफ) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा महिला के खिलाफ अपराध) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं