सरकार के आगे Facebook ने मानी हार, नए डिजिटल नियमों की डेडलाइन खत्म होने से पहले कहा- फॉलो करेंगे नियम

Facebook के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, “हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना और कुछ मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है.

नए डिजिटल नियमों की समय सीमा आज समाप्त होने पर Facebook ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. फेसबुक ने आज कहा कि वह कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार के नए नियमों का ‘अनुपालन करना’ चाहता है. कंपनी ने संकेत दिया कि वह ‘उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है जिन्हें अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है.’

फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना और कुछ मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है, जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है.” बयान में कहा गया, “आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं. फेसबुक लोगों की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है कि वे हमारे प्लेटफॉर्म पर खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से व्यक्त कर सकें.”

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब तक सोशल मीडिया दिग्गज- ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने नए नियमों का पालन नहीं किया है. फिलहाल फेसबुक के अलावा ट्विटर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स से इस मामले में अभी कोई अपडेट नहीं आया है.

नियम ना मानने वाली कंपनियों पर क्या होगा असर ?

बता दें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY ) ने समाचार साइटों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी और साइटों को इसे मानने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. सूत्रों ने कहा कि अगर कंपनियां नियमों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है या आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. साइटों को भारत-आधारित अनुपालन अधिकारियों को नियुक्त करने, भारत में अपना नाम और संपर्क पता देने, शिकायत समाधान और आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी के लिए एक सिस्टम रखने, अनुपालन रिपोर्ट जमा करने और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की आवश्यकता है.

नए नियमों में डिफेंस, विदेश मंत्रालय, गृह, सूचना और प्रसारण, कानून, आईटी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति शामिल होगी. सरकार संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को “ऑथेराइज्ड ऑफिसर” के रूप में नामित करेगी जो किसी कंटेंट को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है.

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