अटल प्रोग्रेस-वे:किसान सहमत नहीं होंगे तो एनएचएआई एक्ट के तहत जमीनें होंगी अधिग्रहित

  • किसानों की 490 हेक्टेयर जमीन प्रोग्रेस-वे के रूट में आ रही, यह जमीन देने पर किसान सहमत नहीं
  • पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने कलेक्टर से की अटल प्रोग्रेस वे पर चर्चा

अटल प्रोग्रेस वे के एलाइनमेंट के बिंदुओं पर मंगलवार को भिंड, मुरैना और श्योपुर के कलेक्टरों से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने चर्चा की। मुरैना जिले के 72 गांवों से अटल प्रोग्रेस वे निकलेगा। मुरैना के अधिकारियों ने बैठक में कहा कि अटल प्रोग्रेस-वे के लिए 987 हैक्टेयर सरकारी जमीन पहले ही एनएचएआई को दी जा चुकी है। वन विभाग की 121 हैक्टेयर जमीन देने की प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। इसे जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मुरैना मे अटल प्राेग्रेस-वे का एलाइनमेंट किसानों की 490 हैक्टेयर जमीन पर से निकलेेगा।

इसकी शुरूआत सबलगढ़ के गांव बरोठा से होगी और पोरसा के चापक गांव पर जाकर सीमा समाप्त हो जाएगी। मालूम हो कि एनएचएआई ने मंगलवार को अटल प्रोग्रेस-वे का एलाइनमेंट तो पेश नहीं किया लेकिन उससे संबंधित पहलुओं पर चर्चा की। बुधवार को लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव व एनएचएआई के अफसर सीएम के समक्ष पेश करेंगे एलाइनमेंट। बैठक में अफसरों ने कहा कि किसान अपनी जमीन देने पर सहमत नहीं हैं। इस पर पीएस ने कहा कि यदि किसान जमीन देने को सहमत नहीं होंगे तो एनएचएआई एक्ट के अनुसान उनकी जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अटल प्रोग्रेस-वे के रूट की बाधाओं के प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें
अटल प्रोग्रेस-वे को लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव मंडलोई ने कहा कि प्राेग्रेस-वे जहां से निकलेगा उस रूट पर बिजली की लाइन से लेकर ट्रांसमिशन की लाइन है तो उसे शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके अलावा कहीं नाला या नहर बीच में आ रही है तो उसको शिफ्ट करने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाए।

309 किमी लंबाई का अटल प्रोग्रेस-वे चंबल सफारी से होकर गुजरेगा
309 किमी लंबाई का अटल प्रोग्रेस-वे चंबल सफारी से होकर गुजरेगा इसलिए सेंचुरी क्षेत्र में निर्माण के लिए एनएचएआई को स्टेट व नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा। इसके लिए एनएच को स्थानीय स्तर पर वनमंडल में आवेदन करना हाेगा।

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