एक डाॅक्टर एक ही अस्पताल में कर सकेगा इलाज:फर्जी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए हाेगा नर्सिंग एक्ट में बदलाव : त्रिपाठी

अस्पतालों के संचालन में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए मप्र शासन नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव करने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आकाश त्रिपाठी के मुताबिक सरकार की मंशा 15 दिन के भीतर नए नियम का गजट नोटिफिकेशन कराने की है।

नए नियम में एक डाॅक्टर केवल एक ही अस्पताल में इलाज कर सकेगा। स्वास्थ्य आयुक्त ने बताया कि एक डाॅक्टर 32 अस्पतालों में इलाज कर रहा था। हैरानी की बात यह कि ये सभी अस्पताल चार अलग-अलग जिलों में थे। नए नियम में अस्पतालों की कुल बेड संख्या के कम से कम 20 फीसदी ऑक्सीजन बेड करने, साै या उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल में प्रेशर स्विंग एडजोर्पशन (पीएसए )प्लांट अनिवार्य रूप से लगाने का प्रावधान हाेगा।

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