अवैध खनन पर सवा 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, रेत ठेकेदार मेसर्स केपी सिंह भदौरिया कॉन्ट्रेक्टर थाटीपुर (ग्वालियर) पर लगाया गया
ग्वालियर के रेत खनन ठेकेदार पर लगाया रॉयल्टी का 50 गुना हर्जाना, जमा नहीं करने पर रिकवरी होगी
डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने अवैध रेत खनन मामले में ग्वालियर के रेत ठेकेदार मेसर्स केपी सिंह भदौरिया, कॉन्ट्रेक्टर थाटीपुर (ग्वालियर) पर रॉयल्टी का 50 गुना यानी 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर कोर्ट ने ठेकेदार को एक महीने में राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना जमा न होने पर वसूली के लिए RC (रिकवरी पत्र) जारी की जाएगी। डीएम कोर्ट ने अवैध उत्खनन से जुड़े किसी मामले में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की है।
जिले में अवैध रेत खनन के मामले लगातार सामने आ रहे थे। जिला खनिज अधिकारी हितेश बिसेन के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मेसर्स केपीएस भदौरिया को डिंडौरी जिले की कई रेत खदानों का ठेका मिला है। अवैध खनन और ठेकेदार के कर्मचारियों की अभद्रता को लेकर स्थानीय ग्रामीण और समाजसेवी भी कई बार आपत्ति जताकर प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं।
फरवरी 2021 से डीएम कोर्ट में लंबित था मामला
- कलेक्टर ने स्वीकृत रकबा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन करने सहित दो मामलों में एक्शन लिया है। डीएम कोर्ट में फरवरी 2021 से ठेकेदार के अवैध उत्खनन का मामला पेंडिंग था।
- एक मामले में पाया गया कि ठेकेदार ने बिना अनुमति के 1656 घनमीटर स्वीकृत क्षेत्र में अवैध रूप से खनन किया है। इसकी रॉयल्टी 2 लाख 7 हजार रुपए बनती है। डीएम कोर्ट ने रॉयल्टी का 50 गुना जुर्माना यानि 1 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपए ठेकेदार पर लगाया है।
- कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार के अवैध उत्खनन से जुड़े दूसरे मामले में खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर 3744 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन पाया था, जिसकी रॉयल्टी 4 लाख 68 हजार रुपए का 50 गुना यानि 2 करोड़ 34 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।