लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- SIT जांच की निगरानी के लिए राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की होगी नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के बाहर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस को हम नियुक्त करेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा हमें स्वीकार होगा. कोर्ट ने कहा कि हमे जज की नियुक्ति के लिए एक दिन का समय लगेगा. इसपर फैसला बुधवार को लिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, ‘जिसको आप जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करना चाहें, आप कर दें. हम तैयार हैं.’ सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana), जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि राज्य के बाहर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस को हम नियुक्त करेंगे. जिसपर साल्वे ने कहा, ‘हमें स्वीकार होगा’.

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अदालत 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) की एसआईटी जांच (SIT Probe) की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जजों (जस्टिस रंजीत सिंह और राकेश के. जैन) को SIT जांच की देखरेख के लिए नियुक्ति करने का सुझाव दिया था

जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की नियुक्ति 

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन (Rakesh Kumar Jain) या अन्य पर विचार कर रहे हैं. हमें उनसे सलाह मशविरा करना होगा.’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वह बुधवार को मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त कर सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के फैसले पर जताई सहमति

सुनवाई के शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की निगरानी के लिए पूर्व जज की नियुक्ति पर सहमति जताई. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिसको कोर्ट जांच कि निगरानी के लिए नियुक्त करना चाहें, कर दें, हम तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के बाहर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस को हम नियुक्त करेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा हमें स्वीकार होगा. कोर्ट ने कहा कि हमे जज की नियुक्ति के लिए एक दिन का समय लगेगा.

SIT में शामिल अधिकारियों पर भी उठे सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए SIT में शामिल अधिकारियों पर भी सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIT में अभी लखीमपुर खीरी के अधिकारी शामिल है. कोर्ट ने कहा SIT में उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाए. अदालत ने कल तक उत्तर प्रदेश सरकार से SIT में शामिल करने के लिए ऐसे IPS अधिकारियों के नाम देने को कहा है जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हों लेकिन मूलरूप से उत्तर प्रदेश के न हों.

SIT चीफ के ट्रांसफर का भी उठा मुद्दा

सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रहे SIT के चीफ उमेश चंद्र अग्रवाल के ट्रांसफर का भी मामला उठा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को देखेगा. कोर्ट ने कहा कि कुछ याचिका दाखिल हुईं हैं जिसमें कहा गया है कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि मुआवजा मिले.

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