Madhya Pradesh: एमपी के इस शहर में शराब खरीदने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट, जानें क्या है शर्त

जिला आबकारी अधिकारी ने यह आदेश निकाला है. दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने वालों को मंदसौर शहर के तीन शराब दुकानों पर दस फीसदी की छूट दी जाएगी.

मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, शराब के शौकीनों को अब अपनी जेबे कम ढीली करनी होगी. हालांकि, इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है. अगर कोई भी शख्स शराब की खरीद पर छूट चाहता है, तो इसके लिए उसे वैक्सीन की दोनों खुराक लेना जरूरी किया गया है. साथ ही शराब की दुकान पर वैक्सीन की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा. दरअसल 24 नवंबर यानि बुधवार को महा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए मंदसौर आबकारी अधिकारी ने कोविड टीके की दोनों डोज लगावाने वालों को शराब पर 10 फीसदी डिस्काउंट का ऑफर दिया है.

बता दें कि इससे पहले खंडवा में आबकारी विभाग ने दो दिन पहले वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगवाने वालों को शराब नहीं देने का आदेश निकाला था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था.

शराब की दुकान पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

24 नवंबर को मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान है. बताया जा रहा है कि इसी के मद्देनजर जिला आबकारी अधिकारी ने यह आदेश निकाला है. दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने वालों को मंदसौर शहर के तीन शराब दुकानों पर दस फीसदी की छूट दी जाएगी. बताया यह भी जा रहा है कि इस आदेश का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना है.

खंडवा में आबकारी विभाग ने जारी किया था ये आदेश

खंडवा में शराब खरीदने वालों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होने का आदेश आबकारी अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था. हालांकि बाद में इस आदेश को वापस ले लिया गया था. दरअसल गुरुवार को खंडवा जिला आबकारी विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया गया. आदेश में शराब विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि शराब खरीदने वालों को टीका लगा है या नहीं यह देखने के बाद ही उन्हे शराब दी जाए. जिले में 56 देशी शराब दुकान और 19 विदेशी शराब दुकान संचालित है.

जिसके बाद अब आबकारी अधिकारी ने साफ किया कि शराब खरीदने के लिए टीकाकरण प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. अधिकारी ने कहा कि पूरी तरह से टीका लगवाने का सिर्फ मौखिक आश्वासन ही काफी है. जो पीते हैं झूठ नहीं बोलत

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