UP: 1 जनवरी से यूपी में अस्पतालों में बदल जाएंगे नियम! 30 से कम बेड वालों को मिलेगी छूट, जानिए आपको होगा क्या फायदा

एडिशनल चीफ सेकेट्ररी ने यह भी बताया कि इस मामले में रजिस्ट्रेशन पोर्टल में नई व्यवस्था के हिसाब से जरूरी बदलाव भी जल्द ही कर लिए जाएंगे. इसी साल 15 दिसंबर से पहले काम पूरा होना है. सभी अस्पतालों को 31 मार्च से पहले अपना रजिस्ट्रेशन तय मानकों के तहत कराना होगा.

उत्तर प्रदेश में अब नए साल के पहले माह यानी जनवरी से मेडिकल सिस्टम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. सभी अस्पतालों के पंजीकरण मानक बदल जाएंगे. साथ ही अस्पताल संचालकों को केंद्र द्वारा द क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 के तय सभी मानकों का पालन भी करना होगा. अहम बात यह है कि पालन न करने वालों व हीलाहवाली करने वालों पर तगड़ा जुर्माना भी लगेगा.

इस नए बदलाव के चलते अस्पतालों में निचले स्तर पर होने वाली सेटिंग भी काम नहीं आएगी. यह निर्देश मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद की ओर से मेडिकल एंड हेल्थ जनरल डायरेक्टर समेत DM और CMO को दिए गए हैं. आपको बता दें कि अब तक जिलों में अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन का काम CMO के स्तर से होता था. लेकिन अब DM की अध्यक्षता वाली जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा.

31 मार्च 2022 से पहले कराना होगा अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन
प्रदेश स्तर पर स्टेट क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट काउंसिल होगी, जो अपील संबंधी मामलों में सुनवाई करेगी. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक, अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन की मौजूदा व्यवस्था इस साल 31 दिसंबर के बाद लागू नहीं रहेगी. वर्तमान व्यवस्था के तहत रजिस्टर्ड सभी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2022 को अपने आप ही खत्म हो जाएगी. ऐसे सभी अस्पतालों को 31 मार्च से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ‘द क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010’ के तय मानकों के तहत कराना होगा.
रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जल्द होंगे सुधार
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि इस मामले में रजिस्ट्रेशन पोर्टल में नई व्यवस्था के हिसाब से जरूरी बदलाव भी जल्द ही कर लिए जाएंगे. इसी साल 15 दिसंबर से पहले काम पूरा होना है. जिसके बाद से पोर्टल पर आवेदन सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी. इसके साथ ही सभी CMO और डिप्टी CMO की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी.
फर्स्ट फेज में 30 बेड से कम वाले अस्पतालों को नियमों में छूट

इस नई व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन तो सभी अस्पतालों को कराना होगा, लेकिन अभी सारे मानक 30 बेड या उससे ऊपर वाले अस्पतालों को पूरे करने होंगे. उससे कम बेड वालों के लिए फिलहाल नियमों में थोड़ी छूट रहेगी. उनका रजिस्ट्रेशन जनशक्ति, अग्निशमन और बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम से संबंधित मानक पूरे करने पर होगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *