शहर से बाहर होंगे खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों की दुकानें …… शहरी क्षेत्र से ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों के व्यवसाय हटाने के आदेश जारी, 20 दिसंबर तक शहर सीमा क्षेत्र से शिफ्ट करना होंगे खतरनाक व्यवसाय

रतलाम शहर के आबादी क्षेत्रों में चल रही ज्वलनशील और विस्फोटक वस्तुओं के व्यवसाय से संबंधित दुकान और गोदाम को हटाए जाने क्या देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण को प्रतिबंधित किया है। जिसके अंतर्गत शहर की आबादी क्षेत्र में संचालित कबाड़ ,लकड़ी ,प्लास्टिक, तेल और गैस सिलेंडर की दुकानों और गोदामों को 20 दिसंबर तक शहर की सीमा से हटाने के आदेश जारी किए गए है।

गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में शहर के मोहन नगर रहवासी क्षेत्र में स्थित एक अवैध कृषि पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई थी जिसकी वजह से पास के रहवासी इलाकों के 1 दर्जन से अधिक मकान प्रभावित हुए थे। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस तरह के सभी खतरनाक व्यवसायियों को शहर के बाहर शिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर रतलाम ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर ज्वलनशील खतरनाक एवं विस्फोटक पदार्थों की दुकानों और गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी खतरनाक किस्म के व्यवसाय कर्ताओं को 20 दिसंबर तक अपने गोदाम शहर सीमा से बाहर शिफ्ट कर लेने की समय सीमा आदेश में जारी की गई।

बहरहाल शहर के व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसे कई ज्वलनशील पदार्थों के व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। जिनसे हादसा होने की संभावना बनी हुई है। 20 दिसंबर की समय सीमा के बाद प्रशासन ऐसे व्यवसाय को चिन्हित कर कार्रवाई भी शुरू करेगा।

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