सीहोर…. अब तक 24 आवेदन:प्लाॅट पर 70% निर्माण मान्य, अगर 100% पर किया तो अवैध, नपा में देना होगा शुल्क

  • परमिशन के ज्यादा निर्माण होंगे वैध……

अब अवैध निर्माण को वैध करने का रास्ता खुल गया है। प्रदेश भर में नगरीय निकायों में इस योजना के तहत कई लोग अभी तक इसका फायदा उठा चुके हैं। भवन बनाने की परमिशन से ज्यादा यदि निर्माण कर लिया गया है तो उसे अब वैध किया जा सकता है। इसके लिए कलेक्टर गाइड लाइन से नगर पालिका में राशि जमा करनी हाेगी। सीहोर नगर पालिका में भी इसकी शुरूआत हो चुकी है और दो सप्ताह में अभी तक 24 भवन मालिक आवेदन दे चुके हैं जिनसे 7 लाख रुपए जमा कराने के बाद नपा उनके भवनों को वैध कर चुकी है। इस मामले में अभी प्रदेश में पहले नंबर पर इंदौर है जहां पर 1219 निर्माण वैध किए जा चुके हैं और इनसे करीब 25 करोड़ रुपए जमा कराया जा चुके हैं।

इस तरह होगा लोगों को फायदा
अभी तक जो निर्माण उनके बिना परमिशन के थे, वे अब वैध हो जाएंगे। इससे उन्हें बैंक में लोन लेते समय समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा यदि वह अपनी संपत्ति को बंधक रखते हैं तो भी उस संपत्ति का सही ब्यौरा होने से उन्हें फायदा होगा और आसानी से उस संपत्ति को बंधक रखा जा सकता है। अवैध काॅलोनियों में किए निर्माण को भी वैध किया जा सकेगा। नगर पालिका के एई रमेश वर्मा ने बताया कि अभी तक 24 मकान मालिकों ने आवेदन किए थे। इनसे 7 लाख रुपए गाइड लाइन के मुताबिक जमा कराने के बाद अवैध निर्माण को वैध किया गया है।

अभी तक आए हैं 24 आवेदन, 7 लाख जमा हुए
नगरपालिका सीहोर में अभी तक 24 भवन मालिकों ने अपने आवेदन दिए थे। इन्होंने उनके भवनों में अतिरिक्त निर्माण की बात कही गई थी। नगर पालिका के अमले ने इन सभी के भवनों का मापतौल किया। इसके बाद इन्हें कितने एरिया में स्वीकृति मिली थी उसे देखा गया। साथ ही उसके 30 प्रतिशत तक के निर्माण को वैध कर दिया गया। इसमें नगर पालिका के पास इन लोगों ने 7 लाख रुपए जमा कराए हैं।

भवन निर्माण के नियम और स्कीम के बारें मे जानें
जब भी भवन निर्माण किया जाता है तो उससे पहले उसका एक नक्शा नगर पालिका में दिया जाता है जहां से उसे बनाने की विधिवत परमिशन रहती है। इसमें जो प्लाट साइज है उसका 70 प्रतिशत पर वह निर्माण कर सकता है। यदि ज्यादा एरिया में निर्माण कर लिया गया है तो इसे अब वैध किया जा सकता है। इसके लिए लोग इसका फायदा ले सकते हैं। स्वीकृति के बाद अतिरिक्त 30 प्रतिशत तक निर्माण को वैध किया जा सकेगा। इसके लिए लोग नगरपालिका में आवेदन देने लगे हैं। इससे उन्हें कई फायदे हैं।
इन चरणों में होगा काम

जहां के निर्माण को वैध किया जाना है वहां की कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से वैध करने की राशि जमा की जाएगी।

एबीपीएएस (ऑटोमेटैड बिल्डिंग प्लान अप्रूबल सिस्टम -2) पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन खुद या पंजीकृत कंसल्टेंट के माध्यम से आवेदन करना होगा।
मकान का नक्शा, अन्य दस्तावेज जो भी हों उन्हें अपलोड करना होगा।
दस्तावेज जांचने और स्थल का निरीक्षण करने के बाद उसे निर्माण को वैध करने की कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन के साथ ऑनलाइन डिमांड राशि पत्र मकान मालिक के आईडी पर भेजी जाएगी।

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