ग्वालियर में पंचायत चुनाव काे लेकर सख्त प्रशासन, अब शस्त्र जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

पंचायत चुनाव में अपने शस्त्र जमा नहीं करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। 12 दिसंबर तक शस्त्र जमा करने की तारीख थी।

, ग्वालियर।Tue, 14 Dec 2021 10:14 AM  पंचायत चुनाव में अपने शस्त्र जमा नहीं करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। 12 दिसंबर तक शस्त्र जमा करने की तारीख थी। जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के चारों जनपद पंचायत क्षेत्र मुरार, भितरवार, घाटीगांव एवं डबरा क्षेत्र के सभी शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए थे। यह आदेश पांच दिसंबर को निकाला गया था। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस आशय का आदेश जारी किया था। इस आदेश के जरिए सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को 10 दिसंबर 2021 तक अपने शस्त्र अनिवार्य रूप से संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, पंचायत निर्वाचन के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व पर पूर्णत: प्रतिबंध रखा गया है। इसके बाद दो दिन और अवधि बढा दी गई थी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी काैशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया था कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिए तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परंपरा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। ज्ञात हो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ग्वालियर जिले की चारों जनपद पंचायतों अर्थात मुरार, भितरवार, घाटीगांव व डबरा क्षेत्र में प्रथम चरण में 13 दिसंबर 2021 को नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हाे गई है। मतदान 6 जनवरी को होगा।

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