पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दोबारा सुनवाई के लिए कहा
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को गुरुवार 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। 5वीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की। राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को प्रदेश में पंचायत चुनाव घोषित किए थे। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण 18 दिसंबर को होना तय था।
सैयद जफर ने कहा कि शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम और नगर पालिका पर रोटेशन के आधार पर आरक्षण देने पर सहमति जताई है। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भी रोटेशन का नियम लागू करें। 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए 2022 में होने वाले पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन करें। वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का ऑर्डिनेंस संविधान के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना।
