Delhi Night Curfew: दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के लिए DDMA ने जारी की गाइडलाइंस, यात्रियों समेत इन वर्गों को मिलेगी छूट

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के आधिकारिक आदेश के मुताबिक कुछ रियायतों के साथ रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार (Delhi Night Curfew) नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और उससे संबंधित नियमों और प्रतिबंधों पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच राजधानी में पाबंदियां रहेगी.

DDMA के अधिकारिक आदेश के मुताबिक आदेश संख्या 492 दिनांक 15 दिसंबर 2021 के आदेश में नाइट कर्फ्यू को जोड़ा गया है. दिल्ली में अगले आदेश तक रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से निकलने और अनावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी. आदेश में आसपास की दुकानों से सामन लेने और रात में एक दिल्ली से बाहर जाने या आने वाले यात्रियों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है. इसके साथ मीडिया वालों को भी इन पाबंदियों से छूट दी गई है.

नाइट कर्फ्यू के दौरान इन चीजों में रहेगी छूट-
  1.  भोजन, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पाद, दवा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए पड़ोस की दुकानों में पैदल जाने पर छूट.
  2.  हवाईअड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटी से आने/जाने के लिए valid टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी.
  3.  वेलिड पहचान पत्र दिखाने पर प्रिंट और टीवी पत्रकार को छूट रहेगी.
  4.  ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थ, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जा सकेगी.
  5.  दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं आदि पर भी छूट रहेगी.
  6.  वे व्यक्ति जो वेलिड पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन फार्म (हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी) दिखाने पर COVID-19 टीकाकरण के लिए जा रहे हो उन्हें भी नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी.

दरअसल, देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को मंजूरी दे रखी है. ऐसे में ग्रैप के तहत अलग-अलग तरह की पाबंदियां कोरोना की संक्रमण दर, एक्टिव मरीजों और हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की संख्या के आधार पर तय की गई हैं. इस दौरान तय संख्या में मामले बढ़ने पर सिस्टम खुद ही एक्टिव हो जाएगा. इस दौरान पहला चरण संक्रमण दर करीब 2 दिन 0.50 फीसदी आने पर लागू हो जाएगा.

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