इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया, उनकी पत्नी पर होगा मुकदमा…. आगरा में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमे दर्ज कर विवेचना के दिए आदेश

आगरा के पूर्व सांसद व इटावा से वर्तमान भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया व उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया समेत 10 लोगों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर सिविल जूनियर डिवीजन की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एत्मादपुर के रहनकलां निवासी लक्ष्मी नारायण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एत्मादपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। अदालत में गुरुवार को वादी लक्ष्मी नारायण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसमें आरोप लगाए हैं कि उसकी जमीन में सह खातेदारों में छोटे लाल, रूम सिंह, भीम सिंह, हुकुम सिंह, मलखान सिंह, तोताराम, राजकुमार, धर्मेंद्र, मीरा आदि ने 10 बीघा जमीन को हड़पने की साजिश रची गई। जिसके तहत आरोपी अमर देवी ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से श्रीलाल की वारिस बनाकर वर्ष 2020 में अपने नामांतरण करा लिया। इसके बाद बैनामा इटावा सांसद की पत्नी मृदुला कठेरिया को कर दिया गया। वह खंदारी परिसर में रहती हैं। किसी को इसका पता न चले इसलिए मृदुला कठेरिया पुत्री राजेश्वर दयाल निवासी बिल्लोचपुरा ताजगंज दिखाया गया। उक्त पत्रावली को वादी को सूचना दिए बिना खेरागढ़ स्थानांतरित कराई गई। वादी लक्ष्मी नारायण को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के यहां इसकी शिकायत की और कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि पिछले साल मई में आरोपियों ने उनके खेतों पर जबरन जोताई करने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट व गाली-गलौज की। कार्रवाई न होनेपर वादी ने अपने अधिवक्ता रमाशंकर सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर अदालत ने थाना प्रभारी एत्मादपुर को मृदुला कठेरिया, रामशंकर कठेरिया, अनार देवी, हेमंत कुमार, बंटी कुमार, विशाल सिंह, उमेश कुमार, सुदेश कुमार, ओमकार सिंह, सर्वेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।

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