दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार और LG से मांगा जवाब, BJP नेता के सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण मामले में जारी किया नोटिस

याचिकाकर्ता ने कोर्ट (Delhi High Court) से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाएं.

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल को नोटिस जारी किया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण (Illegal Construction) के आरोपों को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है. एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने सरकार और एलजी (Delhi LG) से जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया है.

‘एएनआई’ की खबर के मुताबिक आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेता (BJP Leader) ने पटेल नगर में नगर निगम स्कूल के पास सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है. अवैध निर्माण मामले में हाई कोर्ट (Delhi HC) के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सुनवाई की. उन्होंने दिल्ली सरकार , उपराज्यपाल और नॉर्थ एमसीडी, BSES यमुना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार से भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने सभी पक्षों से 18 जरवरी से पहले जवाब तलब किया है.

बीजेपी नेता पर अवैध निर्माण का आरोप

मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी. बता दें कि वकील हेमंत चौधरी से दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर पटेल नगर में अपने घर के सामने सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाएं.

‘म्युनिसिपल काउंसलर पर हो कार्रवाई’

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और एलजी को आदेश दिए जाएं कि वह तुरंत म्युनिसिपल काउंसलर पर कार्रवाई करें. याचिका में कहा गया है कि अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग कर पूर्व महापौर और दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते बिल्डर माफिया से भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपये कमाए हैं. याचिका में नगर निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर स्थापित बिजली कनेक्शनों को तुरंत हटाने के लिए BSES यमुना CEO को निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है

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