पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय कर कराएं चुनाव
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किया जाए। मप्र ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्य भी इसका पालन करें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका का निराकरण कर दिया है।
राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो अध्यादेश लागू किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2010 में दिए कृष्णामूर्ति मामले में दिए आदेश के तहत ओबीसी आरक्षण तय किया जाए।