सुप्रीम कोर्ट में आज 6 हजार NGO के FCRA लाइसेंस रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज 6 हजार NGO को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग के लाइसेंस से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने फॉरेन फंडिंग के लिए जरूरी लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है। इसके खिलाफ अमेरिकी स्थित एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि लाइसेंस रद्द होने के वजह से कोरोना में मदद की कोशिशें कमजोर पड़ सकती हैं।

याचिका में कहा गया है कि देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर की सामना कर रहा है। ऐसे में इन 6,000 एनजीओ ने अब तक लाखों लोगों की मदद की है। अब इनके लाइसेंस रद्द करने से राहत कार्यों में बाधा आएगी। महामारी से निपटने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को केंद्र सरकार, नीति आयोग और यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी स्वीकार किया है।

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