नाबालिग के साथ ‘महाराज’ के चेले ने किया रेप … आरोप- तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु के उत्तराधिकारी ने मालिश के बहाने बुलाया, फिर किया दुष्कर्म, FIR
चित्रकूट स्थित विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी जय महाराज पर नाबालिग विद्यार्थी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित के पिता ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जय महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जानकारी दी कि मिर्जापुर केलालगंज के ग्राम तेंदुई में जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज की भागवत कथा चल रही थी। इसी दौरान 13 फरवरी को उनके उत्तराधिकारी रामचन्द्रदास उर्फ जय मिश्रा उर्फ जय महाराज ने अपने आश्रम के 13 वर्षीय विद्यार्थी के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर पीटा, रिवाल्वर दिखाकर धमकाया
जय महाराज पर आरोप है कि उन्होंने विद्यार्थी को अपने कक्ष में बुलाया और अर्धनग्न होकर तेल मालिश करने के लिए कहा। जब विद्यार्थी मालिश करने लगा तो जय ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और फिर दुष्कर्म किया। बालक ने जब इसका विरोध किया तो जय ने उसके साथ मारपीट भी की और उसे रिवाल्वर दिखाकर डराया भी।
बेटे को ले जाओ, आश्रम किसी भी घटना के लिए नहीं है जिम्मेदार
जय ने तेंदुई से वापस चित्रकूट लौटने के बाद 18 फरवरी को विद्यार्थी के पिता को फोन पर अपने बेटे को कांच मंदिर जानकीकुंड से ले जाने के लिए कहा। साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि वह बेटे को नहीं ले गया तो उसके साथ होने वाली किसी भी तरह की घटना के लिए आश्रम जिम्मेदार नहीं होगा।
बस से नीचे उतार दिया, मोबाइल भी छीन लिया
पीड़ित के पिता ने बताया कि 19 फरवरी को जगद्गुरु सतना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जाने लगे तो जय ने उसके बेटे को बस से नीचे उतार दिया। बाद में प्रदीप और अभिषेक नाम के लोगों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। इस घटना के बाद बालक रोते हुए कांच मंदिर परिसर स्थित डॉ. मुकुंद मोहन पांडेय के पास पहुंचा और पूरी घटना से अवगत कराया।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़ित के पिता ने बताया कि वह सूरत में काम करता है। घटना की जानकारी मिलने पर वह चित्रकूट पहुंचा और बेटे के साथ रिपोर्ट करने 27 फरवरी को थाना आया। मिर्जापुर पुलिस ने इस मामले में रामचन्द्र दास उर्फ जय मिश्रा उर्फ जय महाराज के खिलाफ धारा 377,323,504, 506, 406 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 0067 दर्ज किया है।