नया नोटिफिकेशन:इस हफ्ते से; शहर में 24 घंटे खुल सकेंगे 2 हजार होटल और रेस्तरां
- जिनके पास श्रम विभाग का गुमास्ता लाइसेंस, उन्हें मिलेगी इजाजत
- शर्तें- कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकेंगे काम, वीकली ऑफ देना होगा
राजधानी में 2 हजार से ज्यादा रेस्तरां और होटल इस हफ्ते से 24 घंटे खुल सकेंगे, लेकिन सिर्फ इसकी इजाजत उन्हें ही होगी, जिन्होंने श्रम विभाग से गुमास्ता लाइसेंस लिया है। भोपाल के श्रम विभाग के अफसरों ने इस आदेश का पालन कराने के लिए बैठक बुलाई है। इसमें रेस्तरां और होटल संचालकों को नए आदेश की जानकारी दी जाएगी। साथ ही नियमों के तहत अब यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वीकली ऑफ भी देना होगा।
एक व्यक्ति से दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। इसकी निगरानी श्रम विभाग के इंस्पेक्टर करेंगे। अफसरों ने बताया कि श्रम विभाग के नए नोटिफिकेशन के तहत उपहार गृह व भोजन गृह (भोजन-नाश्ता की होटलें) अब रात में भी खुल सकेंगे।
25% बढ़ेगा मार्केट… कोरोना की भरपाई भी हो सकेगी
होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने बताया कि कोरोना के चलते बहुत नुकसान हुआ था। ये नई व्यवस्था लागू होने से कारोबार में 25 फीसदी का इजाफा होगा, लेकिन शहर में 2 हजार होटल और रेस्तरां का संचालन 24 घंटे करने के लिए सभी को मैनपॉवर बढ़ाना पड़ेगा।
कई व्यापारी रात में चोरी-छिपे, डर-डर कर व्यापार करते हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। गौरतलब है कि कोरोनाकाल में शहर के 150 होटल, मैरिज गार्डन व धर्मशाला के 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया था, क्योंकि सरकार ने बजट देने से इंकार कर दिया था।
नया नोटिफिकेशन
इसमें दो शर्तों को जोड़ा गया है। इसके तहत मप्र दुकान व कारखाना स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत अब रात 9 से सुबह 7 बजे तक की भी छूट मिलेगी।
होटल और रेस्तरां संचालकों की बैठक बुलाई है। नए नोटिफिकेशन के बारे में कलेक्टर भोपाल को जानकारी देकर नए सिरे से 24 घंटे के लिए होटल और रेस्तरां खोले जा सकेंगे। -जैसमिन अली सितारा, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भोपाल