मामले 200 करोड़ की जमीन का:कोर्ट से जमानत आवेदन हुआ खारिज, सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं

जनकल्याण के लिए दी गई सेंट टेरेसा के मामले में फरार चल रहे 30 हजार के इनामी आरोपी सुधीर जैन को धार कोर्ट से बडा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं जैन की पत्नी की पहले से ही हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो चुकी है। अब सुधीर के पास पुलिस से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आरोपी सुधीर को पुलिस के सामने सरेंडर ही होना पडेगा। हालांकि आरोपी हाईकोर्ट भी जाएगा, किंतु जमानत मिलना अब कठिन दिखाई दे रहा है।

दरअसल, 28 नवंबर 2021 को कोतवाली पुलिस ने सेंट टेरेसा की शासकीय जमीन को विक्रय करने के मामले में 26 नामजद आरोपी सहित एक संस्था को आरोपी बनाया था। प्रकरण दर्ज होने के चार माह बीत चुके हैं, किंतु मुख्य आरोपी सुधीर जैन फरार ही चल रहा है। जिला न्यायालय में सुधीर की ओर से जमानत आवेदन लगाया था। इसमें दो मर्तबा तारीख बढ़ने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। कोर्ट ने आवेदनकर्ता के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के पश्चात आवेदन खारिज कर दिया। इस दौरान शासन की और से मौजूद विधिक अधिकारियों ने जमानत के विरोध में कई तर्क पेश किए। इस दौरान उच्च न्यायालय में विगत दिनों सुधीर शांतिलाल की पत्नी आयुषी की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने के दौरान की गई टिप्पणी पर भी ध्यानाकर्षण किया। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी में बेल खारिज करते हुए यह कोट किया था। मामले में सरेंडर के अवसर होने के बावजूद सरेंडर नहीं किया गया और मामले में बराबर की संलिप्तता है। जिसके कारण ही जमानत नहीं दी गई है।

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