दिल्ली-केद्र विवाद: कौन कंट्रोल करेगा दिल्ली प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा प्रशासन को नियंत्रित करने के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं को कौन नियंत्रित करे और इस मुद्दे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है।
नई दिल्ली … दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में दिल्ली पर कंट्रोल को लेकर चल रही रस्साकशी के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मसला संविधान पीठ को सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। दरअसल सिविल सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की की थी। दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि मामला 5 जजों की बेंच को भेजा जाता है तो भी सुनवाई 15 मई तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
![Who Will Control Administration Of Delhi Supreme Court Reserves Decision](https://new-img.patrika.com/upload/2022/04/28/who_will_control_administration_of_delhi_supreme_court_reserves_decision.jpg)