बुलडोजर एक्शन के खिलाफ HC पहुंची मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी, मनमानी का आरोप लगा रखी ये मांग
प्रयागराज हिंसा (Prayagraj Violence) के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद (Javed Mohammad) की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल की है.
UP Violence: प्रयागराज हिंसा (Prayagraj Violence) के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद (Javed Mohammad) उर्फ जावेद पंप की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. मास्टरमाइंड की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल है. सरकारी बुलडोजरों (Bulldozer) के जरिए मकान किराए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया गया है.
मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा बुलडोजर के जरिए मनमाने तरीके से मकान गिराने का आरोप लगाया है. याचिका में मुआवजा दिए जाने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा पत्नी ने दोबारा मकान बनाने तक सरकारी आवास दिए जाने की भी गुहार लगाई है.
क्या की है मांग
मास्टरमाइंड की पत्नी ने अर्जेंट मैटर मानते हुए, गर्मी की छुट्टियों में अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई किए जाने की भी अपील की है. याचिका में कहा गया है कि मकान उसके नाम था. जबकि पीडीए ने सिर्फ 12 घंटे पहले उसके पति के नाम घर पर नोटिस चस्पा की थी.
बता दें कि बीते दिनों प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर बुलडोजर चला था. ये कार्रवाई प्रयागराज प्राधिकरण के द्वारा की गई थी. जिसमें कहा गया था कि ये घर बिना नक्सा पास कराए अवैध तरीके से बनाया गया है. कुछ दिनों पहले उन्हें नैनी जेल से देवरिया जेल ले जाया गया था.