दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध, एनसीआर में धारा 144 भी लागू
प्रतिबंध 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी।
दिल्ली पुलिस आयुक्त के ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।