स्मृति ईरानी से जुड़े ट्वीट और पोस्ट कांग्रेस नेता 24 घंटों में हटाएं, वरना सोशल मीडिया कंपनी इन पोस्ट्स को हटाए – दिल्ली हाईकोर्ट

Smriti Irani: जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है।
  • स्मृति ईरानी की बेटी के बार वाले विवाद में दिए निर्देश
  • स्मृति ईरानी ने दायर की है याचिका
  • 2 करोड़ रुपए का मांगा है हर्जाना

Smriti Irani: स्मृति ईरानी का बार विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर हाईकोर्ट ने ये समन जारी किया है। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है।

अदालत के सामने रखेंगे पूरा मामला – जयराम रमेश

वहीं इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समन जारी किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि वह और इस मामले में उल्लेखित अन्य कांग्रेस नेता अदालत के समक्ष सारे तथ्य रखेंगे तथा केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर हमसे कहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर हम औपचारिक रूप से जवाब दें। हम अदालत के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही हैं उसे हम चुनौती देंगे और विफल करेंगे।’’

क्या है पूरा मामला

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