हुक्का बार चलाने वालों पर 1 लाख का जुर्माना, 3 साल की सजा होगी3 साल की सजा होगी

नए कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी, विधि विभाग को भेजा।

इस ड्राफ्ट को शासन ने विधि विभाग को भेज दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश लाया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में हुक्का बार चलाने पर धारा 144 के तहत कार्यवाही की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद सरकार हुक्का बार बंद करने की मुहिम चला रही है। गंभीर अपराध की श्रेणी में : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोई भी हुक्का-बार खोलने की हिम्मत नहीं कर सके इसलिए इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *