104 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस
सागर में 104 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस:नियमों का उल्लंघन कर काटी कॉलोनियां, बेचे प्लॉट; जवाब नहीं दिया तो होगी FIR
सागर में 104 अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजरों को नगर निगम आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में नोटिस का उचित जवाब नहीं दिए जाने और वैधता संबंधी दस्तावेज पेश नहीं करने पर कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसी कॉलोनियों का निर्माण हटाकर उनकी भूमि नगर निगम द्वारा हासिल कर ली जाएगी।
दरअसल, नगर पालिक निगम और तहसील कार्यालय की सयुंक्त टीम ने सागर शहर में विकसित की जा रहीं कॉलोनियों की जांच की। जांच में सामने आया कि सागर में करीब 104 कॉलोनी विकासकर्ताओं ने नगर पालिक निगम अधिनियम के नियम और मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम के उपबंधों का पालन नहीं किया है।
उक्त कॉलोनियां बगैर कॉलोनाइजर का लाइसेंस लिए, बिना भूमि के व्यपवर्तन, बिना ग्राम व नगर निवेश की अनुमति के, बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों व निम्न आय वर्गों के लिए भू-खंड़ों/भवनों का प्रावधान किए, बिना विकास अनुमति, बिना आश्रय शुल्क का भुगतान किए, रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय, विद्युत लाइन आदि की व्यवस्था किए बगैर, भूमि का समतलीकरण, प्रस्तावित मार्गों का सीमांकन, पुलियों का निर्माण, पार्क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठोस आपशिष्ट प्रबंधन आदि किए बगैर ही कृषि भूमि को कॉलोनी बनाकर प्लाट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है।
7 साल तक की सजा का है प्रावधान
अवैध कॉलोनी बनाने के मामले में यदि अपराध सिद्ध होता है तो 7 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। साथ ही उक्त अवैध कॉलोनी में किए गए भूंखड़ों का क्रय-विक्रय शून्य होगा। ऐसे 104 अवैध कॉलोनाइजारों को सागर में चिन्हित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर नगर निगम ने 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके अलावा अवैध कॉलोनी निर्माण में जिन लोगों ने कॉलोनाइजारों का सहयोग दिया है, चाहे वह फाइनेंसर बैंक हो या विद्युत कनेक्शन देने वाले अधिकारी सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी।