टीएंडसीपी ने नियमों में किया बदलाव ..! कुकुरमुत्तों की तरह पनप रहीं अवैध कॉलोनियां…?
टीएंडसीपी ने नियमों में किया बदलाव:5 एकड़ से कम क्षेत्र में भी कॉलोनी बनाने मिलेगी अनुमति, अवैध कॉलोनी घटेंगी
खरीदारों को बिजली, पानी, सड़क, पार्क-पार्किंग की सुविधा न देना पड़े इसलिए पनप रहीं अवैध कॉलोनियां
- रेरा एप्रूव्ड कॉलोनी में बनाए गए क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और पार्क पर बिल्डर का कोई अधिकार नहीं
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) ने तेजी से पनप रहीं अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब बिल्डर 5 एकड़ से कम जमीन में भी वैध कॉलोनी बना सकेंगे। टीएंडसीपी के अधिकारी 5 एकड़ से कम एरिया में कॉलोनी बनाने की अनुमति देंगे।
अभी तक वैध कॉलोनी बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन की बाध्यता थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। शहर में पहले से बनी ऐसी कॉलोनियां जो अन्य तय मापदंड पूरे करती हैं और सिर्फ 5 एकड़ की बाध्यता के कारण अब तक अवैध थीं, अब उनकी भी टीएंडसीपी से अनुमति लेकर उन्हें वैध किया जा सकेगा। टीएंडसीपी के अधिकारियों ने बताया कि नए नियम लागू होने के बाद अब तक 5 एकड़ से कम एरिया की किसी कॉलोनी का प्रस्ताव नहीं आया है। यदि सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव आता है तो स्वीकृति दी जाएगी।
अवैध कॉलोनियों में डायवर्सन न होने से प्रॉपर्टी खरीदने पर नहीं मिलता लोन
शहर के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में खेती की जमीन पर तेजी से अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। इन कॉलोनियों में न बिजली है और न पानी की व्यवस्था है, क्योंकि ये अवैध हैं और सरकारी अनुमति के बिना बनी हैं। इसी वर्ष 26 अप्रैल को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुकुरमुत्तों की तरह पनप रहीं अवैध कॉलोनियां शहरी विकास में बाधक हैं। सागर ऐसी ही कॉलोनियों का शहर बनता जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में टीएंडसीपी का अप्रूवल व डायवर्सन न होने से ऐसी कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदने पर लोन, बिजली, पानी और सड़क की सुविधा नहीं मिलती है।
5 एकड़ की बाध्यता को खत्म किया
वैध कॉलोनी के लिए पांच एकड़ जमीन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। कॉलोनाइजर अब सागर जिले में भी 5 एकड़ से कम एरिया में वैध कॉलोनी बना सकेंगे। पहले बनी ऐसी कॉलोनी जो अन्य सारे नियमों का पालन कर रही हैं और सिर्फ पांच एकड़ की बाध्यता के कारण अब तक अवैध थीं। वे कॉलोनाइजर अब सारे नियमों का पालन कर कॉलोनी को वैध करा सकेंगे।
– आरके पांडेय, ज्वाइंट डायरेक्टर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग