संपत्ति कर वसूली में पिछड़े…:

एक कर संग्राहक निलंबित 10 फीसदी अधिक वसूली के भरोसे पर तीन होंगे बहाल …

संपत्ति कर वसूली में पिछड़ने पर ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के एक कर संग्राहक को निलंबित करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही 15 दिन पहले जिन तीन कर संग्राहकों को निलंबित किया गया था, यदि वे निर्धारित लक्ष्य से 10 फीसदी अधिक वसूली का आवेदन देते हैं, तो उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। यह निर्देश निगमायुक्त किशोर कन्याल ने बुधवार को संपत्ति कर वसूली की समीक्षा बैठक में दिए।

निगमायुक्त ने वार्ड में नियमित वसूली न करने एवं पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक बहुत कम वसूली करने वाले कर संग्राहकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान ग्वालियर विधानसभा के कर संग्राहक करन टांक को लक्ष्य से कम वसूली करने के मामले में निलंबित करने के आदेश दिए गए।

इसके साथ ही 15 दिन पहले आयोजित बैठक में निलंबित किए गए कर संग्राहक इरशाद खान, प्रेमनारायण कुशवाह और देवेंद्र बुधौलिया को निलंबित किया गया था। अधिकारियों द्वारा उनकी पैरवी किए जाने पर निगमायुक्त ने कहा कि यदि वे एक आवेदन देते हैं कि वे निर्धारित लक्ष्य से दस फीसदी वसूली बढ़ाकर करेंगे तो उन्हें बहाल किया जाएगा।

बालभवन स्थित सभागार में आयोजित संपत्ति कर वसूली की समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव, उपायुक्त एपीएस भदौरिया सहित सभी सहायक संपत्ति कर अधिकारी, कर संग्रहक एवं वसूली प्रभारी उपस्थित रहे। निगमायुक्त ने वार्ड वार समीक्षा की।

जिसमें पिछले वर्ष वर्तमान समय तक की गई वसूली से भी अभी पीछे चलने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में स्थिति ठीक नहीं हुई तो संबंधित को वहां से हटाएं और जो अच्छा कार्य करे उसे फील्ड में पदस्थ करें। विधानसभा वार संपत्ति कर वसूली लक्ष्य की भी समीक्षा में संबंधित अधिकारियों से लक्ष्य के अनुरूप वसूली एवं वार्ड वार संपत्ति कर शिविर लगाने की याेजना बनाने के निर्देश दिए।

रोज 1 करोड़ 60 लाख की वसूली हो तभी पूरा होगा लक्ष्य

निगमायुक्त कन्याल ने संपत्ति कर वसूली की वार्ड वार समीक्षा करते हुए सभी कर संग्रहकों एवं वसूली प्रभारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन लक्ष्य बनाकर कम से कम 1 करोड़ 60 लाख रुपये की वसूली करना है। तभी हम निर्धारित लक्ष्य 242 करोड़ को पूर्ण कर पाएंगे।

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