भिण्ड : औषधि विक्रय लाइसेंस के नवीनीकरण में दस्तावेजों की अनिवार्यता में बड़ी राहत

केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अक्टूबर 2021 में लिखा था शासन को पत्र …

भिण्ड. औषधि विक्रय के खुदरा एवं थोक लाइसेंस के नवीनीकरण सहित अन्य प्रक्रियाओं में दस्तावेजी अनिवार्यता में बड़ी राहत प्रदान की गई है। कारोबारी दस्तावेजी प्रक्रिया की जटिलता से परेशान थे और इस संबंध में मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से मप्र शासन को चार अक्टूबर 2021 को पत्र भी लिखा गया था। एसोसिएशन की अनुशंसाओं पर कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 31 जनवरी 2023 को राहत देने वाला आदेश जारी किया गया। जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन प्रवीण जैन बल्लू के अनुसार औषधि एवं प्रशाधन सामग्री नियमों के प्रावधानों को लेकर कई विसंगतियां थीं। इन पर प्रदेश इकाई ने एक शासन को पत्र लिखा था। नियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति जारी रखने के लिए शुल्क जमा करने के लिए तय तारीख के बाद छह माह की अवधि में विलंब शुल्क के साथ अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने का प्रावधान है। ऐसा करने पर पांच साल के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) वैध हो जाता है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने पर सिस्टम जनरेटेड पावती प्राप्त हो जाती है। लेकिन अनुज्ञप्तिधारक को शुल्क के साथ सभी दस्तावेज भी फिर से अपलोड करने पड़ते थे। यह एक जटिल प्रक्रिया होने से कारोबारियों को तमाम व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश डॉ. सुदाम खांडे ने इस संबंध में 31 जनवरी को आदेश जारी कर दिया है।

यह किया गया है प्रावधान

फुटकर लाइसेंस के लिए दुकान का नक्शा, अनुज्ञप्तिधारी का निवासी पते का प्रमाण, पूर्व से प्रदत्त अनुज्ञप्ति क्रमांक 20 की प्रति, पूर्व से प्रदत्त अनुज्ञप्ति क्रमांक 21 की प्रति, फॉर्म नंबर 19 की प्रति, अनुज्ञप्तिधारी एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की फोटो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज अब जमा नहीं करने पड़ेंगे।

थोक अनुज्ञप्तिधारकों के लिए

दुकान का नक्शा, अनुज्ञप्तिधारी का निवासी पते का प्रमाण, पूर्व से प्रदत्त अनुज्ञप्ति क्रमांक 20 की प्रति, पूर्व से प्रदत्त अनुज्ञप्ति क्रमांक 21 की प्रति, फॉर्म नंबर 19 की प्रति, अनुज्ञप्तिधारी एवं सक्षम व्यक्ति की फोटो, सक्षम व्यक्ति के शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज, अब जमा नहीं करने पड़ेंगे।

हम लोगों की लंबे समय से यह आपत्ति थी कि जो दस्तावेज जमा हैं, उनकी बार-बार प्रति क्यों मांगी जा रही है। जिलों के माध्यम से पहुंची आपत्तियों पर प्रदेश इकाई ने शासन को पत्र लिखा था। विचार-विमर्श के बाद बड़ी राहत प्रदान की गई है।

प्रवीण कुमार जैन बल्लू, जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, भिण्ड

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