ED ने मांगी कांग्रेस के ‘संकटमोचक’ की हिरासत, शिवकुमार के वकील बोले- ‘वह कभी भागे नहीं’

धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता और संकटमोचक कहे जाने वाले डी के शिवकुमार (DK Shivkumar) को दिल्ली की एक अदालत में बुधवार को पेश किया गया। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार की 14 दिनों की हिरासत की मांग की है। बता दें कि मंगलवार की रात गिरफ्तार किए गए शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद 57 वर्षीय कांग्रेस नेता को अदालत लाया गया।

शिवकुमार के वकील सिंघवी बोले- वह कभी भागे नहीं

डीके शिवकुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी की याचिका का विरोध किया। शिवकुमार ने कहा कि ईडी ‘बिना विवेक का इस्तेमाल किए’ दलील दे रही है क्योंकि शिवकुमार से पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। ईडी जब तक कुछ चौंकाने वाला नहीं दिखाती, शिवकुमार को उसकी हिरासत में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह कभी भागे नहीं हैं

अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों’ का खुलासा हुआ: ED

ED ने कोर्ट से कहा, आयकर जांच और कई गवाहों के बयान से शिवकुमार के खिलाफ ‘अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों’ का खुलासा हुआ है। ईडी ने कहा कि शिवकुमार का आमना-सामना कई दस्तावेजों से कराना होगा और अवैध संपत्तियों के खुलासे के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत है।

ईडी ने मांगी डीके शिवकुमार की 14 दिनों की हिरासत

ईडी के कांग्रेस के दिग्गज नेता डी के शिवकुमार की 14 दिनों की हिरासत की मांग की

नोटबंदी के बाद से ही ईडी और IT के रडार पर हैं शिवकुमार

शिवकुमार 2016 में नोटबंदी के बाद से ही आयकर विभाग और ईडी के रडार पर हैं। उनके नई दिल्ली स्थित फ्लैट से दो अगस्त, 2017 को आयकर विभाग की तलाशी के दौरान 8.59 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई थी। इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार अन्य सहयोगियों के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 और 278 के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 12० (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए।

शिवकुमार ने समन को किया था नजरअंदाज

शिवकुमार ने इससे पहले इस साल जनवरी और फरवरी में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन पिछले सप्ताह ही वित्तीय जांच एजेंसी की ओर से होने वाली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत पाने के लिए उनकी याचिका को कनार्टक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसलिए उन्हें अब ईडी के सामने पेश होना पड़ा।

गिरफ्तारी के बाद शिवकुमार ने किया ये ट्वीट

ईडी की गिरफ्तारी के बाद शिवकुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा- “मैं बीजेपी के दोस्तों को धन्यवाद देता हूं कि वे मुझे गिरफ्तार कर आखिरकार अपने मिशन में कामयाब रही। आयकर विभाग और ईडी केस मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित है और मैं बीजेपी के बदले की भावना से की गई कार्रवाई का पीड़ित हूं।”

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