बिना पर्यावरण अनुमति लिए भोपाल और इंदौर के 10 बिल्डरों ने काट दी कालोनी
इंदौर शहर में पर्यावरण अनुमति लिए बिना निर्माण कार्य करने पर तीन बिल्डरों को नोटिस भेजा गया।
भोपाल और इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बिना पर्यावरणीय अनुमति के निर्माण कार्य (आवासीय परिसर एवं बेचिंग प्लांट जैसे प्रोजेक्ट) किए गए। ऐसे 10 प्रकरणों में संचालकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।
इंदौर के एक बिल्डरों का प्रकरण कोर्ट में दायर, तीन को भेजा नोटिस
इंदौर शहर में पर्यावरण अनुमति लिए बिना निर्माण कार्य करने पर तीन बिल्डरों को नोटिस भेजा गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में लाईफकेयर लाजिस्टिक प्रालि द्वारा ग्राम पीरकराड़िया सांवेर में बिना अनुमति निर्माण कार्य करने पर कंपनी के संचालक वैभव राय, जीएम अतुल श्रीराव के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत 29 सितंबर 2022 को सीजेएम कोर्ट इंदौर में प्रकरण दायर किया गया। वहीं एनआरके लक्स के संचालक दीपक कालरा, साहिल ग्रांड के संचालक नरेन्द्र कंधारी और अमानत इंफ्राटेक प्रालि के संचालक अनिल कुमार शर्मा को नोटिस भेजा गया।
भोपाल में छह बिल्डरों को नोटिस, अर्थदंड लगाया
सेज सनसिटी फेस-2 मेसर्स अग्रवाल कालोनाईजर्स के संचालक संजीव अग्रवाल, अमलतास इंडिया लिमिटेड (अमलतास गोल्डन बिल्ले) के संचालक अब्दुल हसन, श्री शिव डेवलपर्स (श्री शिवांगन) के संचालक दर्वेश पाटीदार, मेसर्स लीला डेवलपर्स (लीला अतुल्यम) के संचालक जगमोहन पाटीदार, मेसर्स माय सिटी (माय रियल्टी) के संचालक सौरभ गर्ग को बिना पर्यावरण अनुुमति लिए निर्माण कार्य करने पर नाेटिस भेजा गया है। वहीं मेसर्स ग्लोबल हाउसिंग प्रालि (कोरल बुड कालोनी) के संचालक उज्ज्वल सिंह भटीजा पर 3.75 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।