इंदौर – स्कूल संचालक अब विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे बाध्य
अभिभावकों के लिए अच्छी खबर: स्कूल संचालक अब विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे बाध्य ….
कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, पालक कहीं से भी खरीद सकेंगे किताबें
अभिभावकों के लिए अच्छी खबर: स्कूल संचालक अब विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे बाध्य
इंदौर. शिक्षण सामग्री, यूनीफार्म व अन्य सामान खरीदने के लिए प्रशासन ने पालकों के हित में धारा-144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। अब स्कूल संचालक किसी विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए पालकों को बाध्य नहीं कर सकेंगे। संचालकों और मोनोपाली कर शिक्षण सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी बोर्ड पर लागू होंगे आदेश
जिला प्रशासन को शिक्षण सामग्री खरीदी में मनमानी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 अप्रेल से सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा।
जिला प्रशासन को शिक्षण सामग्री खरीदी में मनमानी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 अप्रेल से सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा।