इंदौर – स्कूल संचालक अब विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे बाध्य

अभिभावकों के लिए अच्छी खबर: स्कूल संचालक अब विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे बाध्य ….

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, पालक कहीं से भी खरीद सकेंगे किताबें

अभिभावकों के लिए अच्छी खबर: स्कूल संचालक अब विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे बाध्य
इंदौर. शिक्षण सामग्री, यूनीफार्म व अन्य सामान खरीदने के लिए प्रशासन ने पालकों के हित में धारा-144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। अब स्कूल संचालक किसी विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए पालकों को बाध्य नहीं कर सकेंगे। संचालकों और मोनोपाली कर शिक्षण सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी बोर्ड पर लागू होंगे आदेश
जिला प्रशासन को शिक्षण सामग्री खरीदी में मनमानी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 अप्रेल से सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा।
ये भी दिए निर्देश
– पुस्तक, कॉपियां व ड्रेस एक दुकान, संस्था या विक्रेता से खरीदने की बाध्यता नहीं होगी।
– पेटीएम में पालक सुनिश्चित करें कि निजी प्रकाशक प्रचार-प्रसार के लिए स्कूल में नहीं आए।
– सेट की कीमत बढ़ाने के लिए अनावश्यक किताबें नहीं देंगे। पुरानी किताबें हंै तो जरूरत वाली किताबें उपलब्ध करवाएंगे।
– कापी या कवर पर स्कूल का नाम नहीं छाप सकेंगे।
– दो से ज्यादा यूनिफॉर्म का निर्धारण नहीं करेंगे। यह 3 सत्रों तक लागू रखी जाएगी।
– स्कूल संचालक सूची वेबसाइट पर जारी करेंगे। इसकी एक प्रति पालकों को देंगे।
– पालक शिक्षण सामग्री 15 जून तक खरीद सकते हैं। 1 से 30 अप्रेल तक की अवधि में स्कूल संचालक विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन, व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से शिक्षण कराएंगे।
– एनसीईआरटी की किताबें ही मान्य होंगी।
– नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदनें की बाध्यता नहीं रहेगी।

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