इंदौर । भूमाफिया चंपू अजमेरा के बेटे आर्जव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बाणगंगा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह की रोक लगाने से इन्कार करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी है।

शासकीय अभिभाषक विशाल सनोठिया ने बताया कि याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर के समक्ष हुई। उल्लेखनीय है कि जमीन घोटाला मामले में हाल ही में बाणगंगा थाना पुलिस ने आर्जव के खिलाफ प्रकरण में धारा 467, 468 बढ़ाई हैं। इसके पहले प्रशासन द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण में आर्जव और अन्य के खिलाफ 420, 34 धाराएं लगाई गई थीं, जबकि जमीन घोटाला मामले में कूटरचित दस्तावेज का उपयोग किया गया था।
त्रिशाला संस्था मामले में दीपक मद्दा पर प्रकरण दर्ज

भूमाफिया दीपक मद्दा, रवींद्र बम और जयंत बम पर त्रिशाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मामले में तिलक नगर पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर संस्था सदस्य को पहले से बेचा गया प्लाट अन्य को बेच दिया।

फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे को बेच दिया प्लाट

चाणक्यपुरी निवासी सिद्धार्थ पोखरना ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने वर्ष 2000 में संस्था की पीपल्याहाना स्थित कालोनी में एक लाख दो हजार रुपये में प्लाट नं. 147 खरीदा था। आरोपितों ने रसीद भी दी थी। आरोपित कालोनी आइडीए की स्कीम 140 में शामिल होने की बात कहकर रजिस्ट्री टालते रहे। 2009-10 में फरियादी ने सहकारिता विभाग से कालोनी की सदस्यता सूची निकाली तो उसमें उसका नाम शामिल था, मगर 2016-17 की सूची में से गायब हो गया। आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर फरियादी की सदस्यता समाप्त कर दी। बाद में प्लाट अन्य को बेच दिया।