पासपोर्ट में रुकेगा फर्जीवाड़ा ..?
आधार को डिजी लॉकर से कराना होगा वेरिफाई, 5 अगस्त से नई व्यवस्था लागू कर रहा है विदेश मंत्रालय
अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरिफाई कराना अनिवार्य हो गया है। यह भी आवेदन के साथ ही अपलोड करना होगा। इससे फर्जी आधार कार्ड से पासपोर्ट बनवाने पर अब लगाम लगेगी। दरअसल, विदेश मंत्रालय एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए 5 अगस्त से नई व्यवस्था लागू कर रहा है। डिजी लॉकर पर आधार अपलोड नहीं होने पर पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र इसे दस्तावेज के रूप में नहीं स्वीकारेगा।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरसिया ने बताया कि आधार को पासपोर्ट आवेदन के साथ अपलोड करके वेरिफाई कराने के बाद आवेदकों को डिजी लॉकर का एक्सेस भी देना पड़ेगा। आधार कार्ड पते के साथ जन्मतिथि में मान्य होता है। लेकिन, आधार कार्ड के अलावा पते के लिए 11 और जन्मतिथि के लिए 8 कागजात पासपोर्ट बनाने में मान्य होंगे। डिजी लॉकर से दस्तावेज अपलोड करने वालों को पासपोर्ट की प्रोसेस के दौरान हार्ड कॉपी नहीं दिखाना होगी।
असली-नकली आधार का पता करना मुश्किल होता है…
चौरसिया ने बताया कि अभी वेरिफिकेशन के लिए मूल आधार कार्ड लेकर जाना पड़ता है। कई आवेदक फर्जी आधार कार्ड लाते हैं। कई लोग मोबाइल एप से आधार अपलोड कर देते हैं। ऐसे में असली और नकली आधार का पता करना मुश्किल होता है।
ये जन्मतिथि के लिए मान्य
- नगर निगम अधिकारी या जन्म व मृत्यु पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्था द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र, पैन कार्ड।
- पुराने पासपोर्ट में वर्णित जन्मतिथि और एलआईसी पॉलिसी बांड।
पते के लिए मान्य कागजात
ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड, विभाग द्वारा जारी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, रसोई गैस कनेक्शन का प्रमाण, पानी का बिल, आयकर विभाग का आदेश, पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी शादी का प्रमाणपत्र।