ग्वालियर : आईजी चंबल, एसपी मुरैना कोर्ट में हुए पेश ! सैंपलिंग में लापरवाही ….
सैंपलिंग में लापरवाही:आईजी चंबल, एसपी मुरैना कोर्ट में हुए पेश, अब दो सप्ताह में देना होगा जवाब
हाई कोर्ट ने पूछा- 14 जुलाई को दिए आदेश के बाद क्या दिशा निर्देश जारी किए
मादक पदार्थों की सैंपलिंग में लापरवाही बरतने के मामले में आईजी चंबल सुशांत सक्सेना और एसपी मुरैना शैलेंद्र चौहान शुक्रवार को हाई कोर्ट में उपस्थित हुए। उनकी ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता सीनियर एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी ने बताया कि लापरवाह अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिस मामले को लेकर कोर्ट ने 14 जुलाई को डीजीपी व अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था। घटना अक्टूबर 2022 की है।
वहीं कुछ माह पूर्व नियमों में संशोधन के चलते सैंपलिंग का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है। ऐसे में अब पुलिस अधिकारी सैंपलिंग नहीं कर सकते। इस पर हाई कोर्ट ने उन्हें कार्रवाई और जारी किए गए दिशा निर्देश के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से डीजीपी व अन्य अधिकारियों की हाजिरी माफी के लिए आवेदन दिया , जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
क्या है मामला
पुलिस थाना नूराबाद में एसआई उपेंद्र पाराशर को सूचना मिली कि कुछ लोग कार से ग्वालियर से मुरैना जा रहे हैं। उनकी कार में गांजा है। जानकारी के बाद टीम एबी रोड पहुंची, जहां एक कार आती हुई दिखी। इसमें आरोपी इश्तखार खान और याचिकाकर्ता तनवीर अली बैठे थे।
पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको धरदबोचा। पुलिस को जांच में 57 छोटे-बड़े पैकेट मिले थे, जिसमें कथित रूप से 54.200 किग्रा गांजा मिला। पैकेट के सैंपल लेने में बरती गई लापरवाही के चलते आरोपी तनवीर को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। पुलिस ने सभी बैगों में भरे पदार्थ को पहले एक साथ मिलाया और फिर सैंपल लिया था। इसी लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।