ग्वालियर : समय पर कराएं टैक्स आडिट अन्यथा चुकाना पड़ सकता जुर्माना ?

Gwalior Income Tax News: टैक्स आडिट जरूरी है। इसलिए टैक्स आडिट के लिए सभी दस्तावेज संभाल कर रखें, जिससे उसमें कोई परेशानी न आए।

  1. टैक्स आडिट जरूरी है। इसलिए टैक्स आडिट के लिए सभी दस्तावेज संभाल कर रखें
  2. क्स आडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख आमतौर पर 30 सितंबर होती है

 ग्वालियर टैक्स आडिट जरूरी है। इसलिए टैक्स आडिट के लिए सभी दस्तावेज संभाल कर रखें, जिससे उसमें कोई परेशानी न आए। जो लोग कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं और उनकी कमाई एक तय सीमा से अधिक होती है, उन्हें आइटीआर फाइल करने से पहले अपने अकाउंट्स का आडिट करवाना जरूरी होता है। टैक्स आडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख आमतौर पर 30 सितंबर होती है।

चार्टर्ड एकांउटेंट गगन जैन के मुताबिक अगर आप इस तारीख तक टैक्स आडिट नहीं करवाते हैं तो आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जिसका सालाना टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स आडिट कराना होगा। आपने धारा 44 एडी के तहत प्रिज्म्पटिव टैक्सेशन स्कीम का फायदा लिया है और आपका टर्नओवर दो करोड़ रुपये से कम है तो आपको टैक्स आडिट कराने की जरूरत नहीं है। वहीं आप एक प्रोफेशनल सर्विस देते हैं और आपकी सालाना ग्रास रिसीप्ट 50 लाख रुपये से अधिक है तो भी आपको टैक्स आडिट कराना होगा। टैक्स आडिट के लिए कैश बुक होनी जरूरी है, जिसमें सारी कैश रिसीप्ट और पेमेंट का हिसाब-किताब हो। इसके अलावा आपके पास एक जर्नल बुक होनी चाहिए, जिसे मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर मेंटेन किया गया हो। साथ ही एक लेजर बुक होनी चाहिए, जिसमें डेबिट-क्रेडिट की एंट्री होनी चाहिए। इतना ही नहीं, तमाम बिल्स की कार्बन कापी भी होनी चाहिए। यानी आपके पास पैसों के आने और जाने से जुड़े तमाम दस्तावेज होने जरूरी हैं। जब भी बात टैक्स आडिट की आती है तो दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है आडिट रिपोर्ट, जिसके लिए आपको अपने खाते 30 सितंबर तक आडिट कराने जरूरी होते हैं। दूसरा है आइटीआर, जिसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। ध्यान रहे कि ये आइटीआर उन लोगों के लिए, जिन्हें टैक्स आडिट कराना जरूरी होता है।

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