कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी रद्द, उन्नाव रेप केस में काट रहे हैं उम्रकैद की सजा

लखनऊ: उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. कुलदीप सिंह सेंगर का दोष सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके मुताबिक सजा के ऐलान के दिन से ही कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता खत्म मानी जाएगी.

भाजपा के टिकट पर विधायक थे कुलदीप सेंगर
आपको बता दें कि सजा से पहले कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक थे. अब यह असेंबली सीट 20 दिसंबर 2019 से रिक्त मानी जाएगी और उप चुनाव होगा. कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को ही उन्नाव रेप केस में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर अब कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. क्योंकि किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने और कम से कम 2 साल की सजा होने के बाद कोई सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य चुनावी प्रक्रिया में दोबारा हिस्सा नहीं ले सकता. सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था.

कुलदीप सिंह सेंगर को हुई है उम्रकैद की सजा
कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने जब उम्रकैद की सजा सुनाई तभी उनकी विधायकी तुरंत प्रभाव से निरस्त हो गई थी. हालांकि, इस संबंध में अधिसूचना दो महीने बाद आया है. उम्रकैद की सजा होने के कारण अब वह दोबारा कभी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. सेंगर पूर्व में सपा और कांग्रेस में भी रह चुके हैं.

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