क्या वापस मिल सकते हैं डिजिटल अरेस्ट से ठगे गए पैसे?

क्या वापस मिल सकते हैं डिजिटल अरेस्ट से ठगे गए पैसे? जान लीजिए कहां करें शिकायत
Digital Arrest Safety Tips: डिजिटल अरेस्ट के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. इसमें लोगों से लाखों-करोड़ों की ठगी हो रही है. क्या वापस मिल सकते हैं डिजिटल अरेस्ट में ठगे गए पैसे. चलिए आपको बताते हैं.
Digital Arrest Safety Tips: पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं. जिसमें लोगों के अच्छे खासे लूटे जा रहे हैं. हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद के एक इंजीनियर को 6 दिन तक घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया. और उससे 3.5 लाख रुपये की ठगी की गई. कई मामलों में तो ठगी की रकम करोड़ों तक पहुंच जाती है. डिजिटल अरेस्ट में ठग लोगों से इस तरह ताकि करते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उन्हें ठगा जा रहा है.

डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों के कहने पर लोग खुद से ही अपने पैसे देते हैं. और जब लाखों करोड़ों लोगों की चपत लग जाती है. तब जाकर लोगों को इस का पता लगता है कि उन्हें ठग लिया गया है. चलिए आपको बताते हैं क्या वापस मिल सकते हैं डिजिटल अरेस्ट में ठगे गए पैसे. इसके लिए कहां करनी होगी शिकायत. 

डिजिटल अरेस्ट में ठगे गए पैसे वापस मिल सकते हैं?डिजिटल अरेस्ट में ठगे गए पैसों का वापस पाना काफी मुश्किल काम होता है. क्योंकि लोगों के काफी समय बाद एहसास होता है. और जब वह कंप्लेंट करते हैं. तब तक काफी देर हो चुकी होती है. इसीलिए अगर किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगी हो गई है. तो जितनी जल्दी इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई जाती है. पैसे वापस आने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं. ऐसे केस में आपको तुरंत  1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी होती है.

और इसके बाद आपकी कंप्लेंट पर एक्शन लेकर बैंक से कम्युनिकेट किया जाता है और आपके ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने की प्रक्रिया की जाती है. तो इसके साथ ही जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसे फ्रीज करने की भी प्रोसेस की जाती है. ताकि ठग उस खाते से पैसे ना निकाल पाए. 24-28 घंटे को भीतर कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है. ऐसे में काफी चांस होते हैं कि आपके पैसे वापस मिल जाए. 

यहां कर सकते हैं अपनी शिकायतअगर आपके साथ डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी हो जाए तो. आपको तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवानी है. इसके अलावा आपको नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर के भी अपनी कंप्लेंट लॉज करवानी है. इसके बाद आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अपने बैंक जाकर या बैंक हेल्पलाइन पर काॅल करके भी इस बारे में आपको शिकायत दर्ज करवानी जरूरी है

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