लोकपाल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट … हाईकोर्ट जजों पर शिकायत दर्ज होने का मामला ?
सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को लोकपाल के उस आदेश पर सुनवाई करेगा, जिसमें मौजूदा हाईकोर्ट जजों के खिलाफ शिकायतों को स्वीकार करने की बात कही गई थी। इससे पहले, 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी, इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया था।
यह मामला तीन जजों की बेंच—न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, सूर्यकांत और अभय एस. ओका के सामने रखा जाएगा। दरअसल, यह मामला एक मौजूदा हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के खिलाफ दो शिकायतों से जुड़ा है। आरोप है कि जज ने एक निजी कंपनी के पक्ष में फैसले को प्रभावित किया, जो पहले उनके वकील रहते उनकी ग्राहक थी। लोकपाल ने 27 जनवरी को आदेश जारी कर यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेज दिया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट जज लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत नहीं आते। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि लोकपाल को हाईकोर्ट जजों के खिलाफ शिकायत सुनने का अधिकार है या नहीं।