Delhi: कोर्ट ने पूर्व आईओए प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, जानें मामला
न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी की तरफ से की गई जांच में उन्होंने आईओए के अध्यक्ष कार्यालय के जीर्णोद्धार में आईओए की ओर से किए गए खर्च के बारे में विस्तार से जांच की है। जांच अधिकारी ने मामले की विस्तार से जांच की है।
सांकेतिक तस्वीर – फोटो : ANI
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और हॉकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक कमांडर आरके श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार ने पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि वे जांच अधिकारी (आईओ) की तरफ से की गई जांच से संतुष्ट हैं।
न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की इस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि अगर अदालत रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी की तरफ से की गई जांच में उन्होंने आईओए के अध्यक्ष कार्यालय के जीर्णोद्धार में आईओए की ओर से किए गए खर्च के बारे में विस्तार से जांच की है।
जांच अधिकारी ने मामले की विस्तार से जांच की है। इस अदालत की तरफ से उठाए गए सवालों के संबंध में जांच अधिकारी की ओर से की गई जांच के बारे में किसी भी बिंदु पर कोई संदेह नहीं है। सीबीआई ने पिछले साल मई में दर्ज मामले में दो साल की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट पेश की और आरोपियों के खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला