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यह है क्लीनिक खोलने का नियम !

यह है क्लीनिक खोलने का नियम

यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी भी चिकित्सक को क्लीनिक खोलने के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय डिग्री (जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस) होना आवश्यक है। साथ ही, उसे स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण कराकर यह स्पष्ट करना होता है कि वह किस चिकित्सा पद्धति में इलाज करेगा। बिना मान्यता प्राप्त डिग्री के इलाज करना दंडनीय अपराध है।

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