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दिल्ली सरकार की जिलों की सीमाओं को फिर निर्धारित करने की योजना ?

Delhi: दिल्ली सरकार की जिलों की सीमाओं को फिर निर्धारित करने की योजना, नए नामों के साथ 13 हो सकती है संख्या

शाहदरा को छोड़कर, मौजूदा जिलों के नाम उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हैं, जैसे पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली।
Delhi govt plans to redraw district boundaries, number may go up to 13 with new names
Delhi Secretariat

दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक मानचित्र में व्यापक फेरबदल का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत मौजूदा 11 जिलों की संख्या नए नामों के साथ बढ़ाकर 13 कर दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

राजस्व विभाग की मसौदा योजना के अनुसार, नौ जिलों के नाम सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर, केशवपुरम, उत्तरी शाहदरा और दक्षिणी शाहदरा रखने की सिफारिश की गई है। शेष चार जिलों के नाम मध्य जिला, नई दिल्ली, दक्षिणी जिला और पश्चिमी जिला हैं, जिन्हें प्रस्ताव में यथावत रखा गया है।

शाहदरा को छोड़कर, मौजूदा जिलों के नाम उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हैं, जैसे पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली।

अधिकारी ने बताया कि जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार के उस नीतिगत फैसले के अनुरूप है जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र और भौगोलिक सीमाओं को नगरपालिका क्षेत्रों के समान बनाने का फैसला किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले उत्तर-पूर्व और पूर्वी जिलों को उत्तरी शाहदरा और दक्षिणी शाहदरा जिलों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

पुनर्गठन प्रस्ताव में नई दिल्ली जिले, जिसे आमतौर पर लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है, में न्यूनतम बदलाव की सिफारिश की गई है, हालांकि इसके तीन उप-मंडलों, दिल्ली कैंट, वसंत विहार और चाणक्यपुरी, को दिल्ली कैंट और नई दिल्ली उप-मंडलों में पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि वसंत विहार उप-मंडल के अंतर्गत आने वाले इलाकों को नजफगढ़ जिले में मिलाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव की दिल्ली कैबिनेट द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाएगा और कार्यान्वयन से पहले इसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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