कोर्ट ने पीएचई व पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त शपथ पत्र मांगा
ग्वालियर, कोर्ट की एकलपीठ ने पीडब्ल्यूडी व पीएचई के प्रमुख सचिव से 16 मार्च तक अतिरिक्त शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की उम्र के संबंध में जो आदेश जारी किया था, उसे टाइपिंग गलती क्यों बताया जा रहा है।
पीडब्ल्यूडी कर्मचारी महाराज सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवेश शर्मा ने तर्क दिया कि स्थायी कर्मी को 62 साल की उम्र में सेवानिवृत किया जाना चाहिए, लेकिन स्थायी कर्मियों को 60 की उम्र में ही सेवानिवृत किया जा रहा है। यह कहते हुए काम कराया जा रहा है कि इनकी सेवानिवृति 62 साल में करने का प्रस्ताव शासन के पास लंबित है। कोर्ट ने पूछा है कि जिनसे 60 की उम्र के बाद काम कराया है, उनको वेतन कौन देगा। मुख्य अभियंता ने 62 साल तक काम कराने का आदेश जारी किया था। चीफ इंजीनियर ने इसे टाइपिंग गलती बताया था। प्रमुख सचिव ने भी इसे टाइपिंग गलती बताया है। इसको लेकर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से अतिरिक्त शपथ पत्र मांगा है